भोपाल। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधा लाभ मिला है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुष्टि की है कि डीजीपी मकवाणा अब दिसंबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे।
दरअसल, डीजीपी कैलाश मकवाणा मूल रूप से दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के पद के लिए निश्चित 2 साल का कार्यकाल तय करने की गाइडलाइन जारी की थी। मकवाना को पिछले साल दिसंबर (2024) में डीजीपी नियुक्त किया गया था। इस गाइडलाइन के कारण, उन्हें सुनिश्चित कार्यकाल पूरा करने के लिए एक साल का विस्तार मिला है। गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही कार्यकाल विस्तार का यह आदेश जारी किया है।