विधायकों को अब क्षतिग्रस्त वाहन पर मिलेगा नया ब्याज अनुदान लाभ

भोपाल। राज्य सरकार ने विधायकों के लिए वाहन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना में नया प्रावधान लागू किया है। अब यदि किसी विधायक का ब्याज अनुदान योजना के तहत खरीदा गया वाहन क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी हो जाता है, तो वह उसी योजना के अंतर्गत शेष अवधि के लिए नया वाहन ब्याज अनुदान पर खरीद सकेंगे। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को सूचना भेजते हुए विधायकों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
वर्तमान में राज्य सरकार विधायकों को वाहन खरीदने के लिए पांच वर्ष की अवधि तक ब्याज अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के तहत 30 लाख रुपये तक के वाहन ऋण पर ब्याज में रियायत दी जाती है। नया प्रावधान कहता है कि यदि ब्याज अनुदान योजना के तहत खरीदा गया वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए और योजना की अवधि पूरी न हुई हो, तो विधायक ब्याज अनुदान की शेष अवधि में दूसरा वाहन खरीद सकता है।  हालांकि, नया वाहन खरीदने से पहले विधायक को पहले वाहन के ऋण की बकाया राशि ब्याज सहित बैंक को चुकानी होगी। इसके बाद ही वह शेष अवधि के लिए नए वाहन ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ ले सकेगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को इस नए प्रावधान की जानकारी भेज दी है और जरूरत के अनुसार दूसरे वाहन के लिए ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के निर्देश जारी किए हैं।
ब्याज अनुदान का लाभ पांच साल तक ही मिलेगा
योजना के अनुसार 15 लाख रुपये तक के वाहन ऋण पर विधायक को स्वयं 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। 15 लाख से अधिक और 30 लाख रुपये तक के वाहन ऋण पर सरकार 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम पांच वर्ष तक ही दिया जाएगा।

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