तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले विद्यार्थी पा सकेंगे सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश

भोपाल। प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में अब तीन किमी के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश में पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूलों के बच्चों की रहेगी। इसके बाद सीटें खाली होने पर अन्य बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह नियम सिर्फ उन स्कूलों में लागू होगा, जिनके भवन बनकर तैयार हो गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में संचालित सीएम राइज स्कूल (सांदीपनि विद्यालय) में एडमिशन के लिए वर्ष 2025-26 के लिए गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन नये भवन में संचालित व पुराने भवनों में चल रहे सीएम राइज स्कूलों को लिए अलग-अलग रहेगी।  नये भवनों में संचालित होने वाले सीएम स्कूल की सीमा में 3 किमी के दायरे में आने वाले छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा। पहले चरण में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, जो या तो एक किलोमीटर की परिधि में रहते हों या फिर पढ़ते हों। इसके बाद 2 किमी और फिर 3 किमी की परिधि वाले छात्रों को सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश में पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी। इसके बाद सीटें खाली होने पर अन्य बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

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