
एमपी में स्टार्टअप नीति 2025 के तहत राहत। (AI से जेनरेट की गई इमेज)
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकाइयों को विद्युत शुल्क में तीन वर्ष तक छूट दी जाएगी। यह भी एक साल पहले से यानी 28 फरवरी, 2025 से मिलेगी। स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025 लागू होने के एक साल बाद विद्युत विभाग ने विद्युत शुल्क में छूट देने की अधिसूचना जारी की है।
दरअसल, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025 के अधीन ऐसी विनिर्माण इकाइयों को सशर्त विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें विद्युत शुल्क भी शामिल है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अधीन विनिर्माण आधारित स्टार्टअप की सभी पात्र नई इकाइयों को विद्युत वितरण कंपनी से नए विद्युत संयोजन प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए विद्युत शुल्क से छूट दी जाएगी। एमएसएमई विभाग इन स्टार्टअप इकाइयों का छह माह में सत्यापन करेगा कि इकाई वास्तव में संचालित है या बंद।
इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम अंतर्गत कवरेज और प्रचलित दर पर देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति अधिकतम पांच वर्ष तक देने का प्रविधान भी है। साथ ही वितरित ऋण पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्ष तक ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति का भी प्रविधान है।