स्वास्थ्य विभाग में आज से होंगे तबादले, ऑनलाइन करना होगा आवेदन

भोपाल। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की अब ट्रांसफर में मनमानी नहीं चलेगी। विभाग ने तबादलों को लेकर एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसएपी) जारी की है। इसके तहत अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए एक ही स्थान पर न्यूनतम 3 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य’’ कर दिया गया है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही ट्रांसफर की पात्रता होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अधिकारी-कर्मचारी अपनी मनपसंद जगह या गृह क्षेत्र के आसपास तबादला नहीं करा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल विशेष और गंभीर परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी या दिव्यांगता होने पर, दिव्यांग आश्रितों की देखभाल के लिए, विधवा, परित्यक्ता महिला या सिंगल माता-पिता द्वारा बच्चों की परवरिश के मामले में, पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापना (सिक्का केस) की स्थिति में ही तबादलों पर  विचार किया जाएगा।
आज से करना होगा आवेदन
स्वास्थ्य विभाग ने तबादले के इच्छुक पात्र कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 8 जून से 12 जून तक (5 दिन) की समय-सीमा तय की गई है। तबादले की पूरी प्रक्रिया ई-एचआरएमआईएस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन संचालित की जाएगी। किसी भी पद के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार या मान्य नहीं किए जाएंगे।

Leave Comments

Top