अधिकारियों की नियुक्ति के साथ प्रशासनिक सीमाएं होंगी फ्रीज

प्रदेश में तेज हुई जनगणना की तैयारियां
भोपाल। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाली जनगणना को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 31 दिसंबर तक प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने से पहले गृह विभाग ने जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।
जनगणना कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें संभागायुक्त को संभागीय जनगणना अधिकारी, कलेक्टर जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी कलेक्टर द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी। गृह विभाग ने प्रगणकों के अतिरिक्त 13 अन्य अधिकारियों को विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जनगणना संबंधी दायित्व सौंपे हैं। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके तहत यदि कोई अधिकृत अधिकारी या व्यक्ति जनगणना कार्य से इनकार करता है या बाधा डालता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोष सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा भी हो सकती है।
31 दिसंबर के बाद नहीं बदलेंगी सीमाएं
आगामी 31 दिसंबर को राज्य की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया जाएगा। राज्य शासन इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनगणना निदेशालय, भोपाल को भेजेगा। इसमें जिलों, तहसीलों, थानों, जनपदों और राजस्व अनुविभागों की वर्तमान स्थिति का विवरण होगा। एक बार सीमाएं फ्रीज होने के बाद, जनगणना प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य सरकार प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी प्रकार का फेरबदल (जैसे नए जिले या तहसील बनाना) नहीं कर सकेगी।


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