भोपाल। मध्यप्रदेश में पदस्थ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और वन विभाग ने अखिल भारतीय सेवाओं के इन अधिकारियों को 31 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा प्रदेश में कार्यरत तृतीय श्रेणी मंत्रालयीन शासकीय सेवक, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-दो व तीन, निज सहायक, शीघ्रलेखक, स्टेनोटाइपिस्ट, तकनीकी संवर्ग एवं मंत्री स्थापना में पदस्थ सभी मंत्रालयीन तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारियों को भी मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत वर्ष 2025 का अचल संपत्ति विवरण पत्रक ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में अर्जित एवं धारित कुल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन भरने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आती है तो एनआईसी की ई-ऑफिस पीएमयू टीम के सदस्यों से सहायता ली जा सकती है।
विभाग ने दी चेतावनी
विभाग ने चेतावनी दी है कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी या अन्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें समय पर पदोन्नति मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।