बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए तो 500 रुपए भरना पड़ेगा जुर्माना

 

भोपाल। भोपाल रेल मंडल के यात्रियों के लिए सबसे अहम बदलाव बिना टिकट और नियमों के उल्लंघन से जुड़े किए गए हैं। अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। अनियमित यात्रा या गलत टिकट पर यात्रा करने पर भी यही नियम लागू होंगे।
दरअसल, रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब कई नियम बदल गए हैं। भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम में संशोधन लागू कर दिए हैं, जो प्रभावी हो गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में व्यवस्था, स्वच्छता और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करना है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम की टिकट पर यात्रा करना भी अब महंगा पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में टिकट जब्त की जा सकती है और कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, बर्थ या प्रतीक्षालय में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने पर दो हजार तक दंड, गंदगी फैलाने पर एक से दो हजार तक जुर्माना और रेलवे परिसर में गलत पार्किंग या नियम तोड़ने पर 500 रुपए का दंड लगाया जाएगा।
भिक्षावृत्ति पर दो हजार दंड
स्टेशन और ट्रेन में बिना अनुमति सामान बेचना, फेरी लगाना या भिक्षावृत्ति करना अब दो हजार रुपए तक दंडनीय होगा। वहीं रेलवे परिसर में नशे की हालत में उपद्रव करने, यात्रियों को परेशान करने या अभद्र व्यवहार करने पर एक हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं।

 

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