श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ ने भविष्य निधि ट्रस्टों से माफी योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

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                                                                                   Posted On: 11 JUL 2026 7:22PM by PIB Bhopal
 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्टों के नियमितीकरण को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई माफी योजना, 2026 का लाभ उठाने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यह योजना आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्टों का संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों को, जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं है, अपनी स्थिति को नियमित करने के लिए इसकी अधिसूचना की तारीख से छह महीने का एक बार का अवसर प्रदान करती है।

वित्त अधिनियम, 2026 ने मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों को नियंत्रित करने वाले आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप कर दिया है। परिणामस्वरूप, आयकर ढांचे के अंतर्गत मान्यता केवल उन्हीं भविष्य निधियों को प्राप्त होगी जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त की है। माफी योजना पात्र प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 17 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के अंतर्गत पूर्वव्यापी नियमितीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

योजना का दायरा

यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास लागू होने पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं है।

अवधि

इस योजना की अधिसूचना 29 जून 2026 को जारी की गई थी और यह अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक खुली रहेगी।

पात्र प्रतिष्ठान

पात्र प्रतिष्ठानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

  • श्रेणी I: वे प्रतिष्ठान जो अपने पीएफ ट्रस्टों के पूर्वव्यापी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने पहले ही गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के रूप में अनुपालन शुरू कर दिया है या गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के रूप में भावी अनुपालन का विकल्प चुनने का इरादा रखते हैं।
  • श्रेणी II: वे प्रतिष्ठान जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के रूप में काम करना जारी रखते हुए पूर्वव्यापी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।

प्रमुख लाभ

इस योजना में कई महत्वपूर्ण राहतें प्रदान की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक ट्रस्ट की स्थापना से लेकर पीएफ ट्रस्ट की छूट स्थिति का पूर्वव्यापी नियमितीकरण और मान्यता।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत पात्रता आवश्यकताओं में ढील, जिसमें न्यूनतम कर्मचारी संख्या, कोष के आकार की आवश्यकताओं और तीन साल पहले की अनुपालन शर्त की स्वतः पूर्ति की छूट शामिल है।
  • सदस्य खातों में वैधानिक या उच्चतर दरों पर अंशदान और ब्याज प्राप्त होने की शर्त पर, बकाया, क्षतिपूर्ति और ब्याज से संबंधित लंबित आकलनों की वापसी सहित कानूनी कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत जहां भी लागू हो, पूर्व में अंतिम रूप दिए गए आदेशों को प्रारंभ से ही अमान्य माना जाएगा।

नियोक्ता के दायित्व

पात्र प्रतिष्ठानों के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं:

  • केंद्र सरकार को संबोधित एक औपचारिक आवेदन संबंधित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से जमा करें। आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए रुचि व्यक्त करने हेतु पत्र rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी भेजा जा सकता है ।
  • सुनिश्चित करें कि वित्तीय खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया हो। ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा निर्देशित कोई भी विशेष या अनुपालन ऑडिट आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

आवेदकों के लिए मार्गदर्शन

माफी योजना के विस्तृत प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के अनुबंध के भाग सी में दिए गए हैं, जिसे जीएसआर 525(ई) दिनांक 29 जून 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। विस्तृत प्रक्रियाएं, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और संबंधित परिपत्र भी ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ईपीएफओ के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय प्रतिष्ठानों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और योजना के तहत प्रस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे।


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