MP में PDS से हटाए 19 हजार अपात्र हितग्राही, केंद्र का आदेश... छह लाख से अधिक आय और GST भरने वालों पर भी कार्रवाई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने लाभार्थियों की सूची का शुद्धिकरण शुरू किया है। सॉफ्टवेयर की मदद से मध्य प्रदेश में 1,77,165 संदिग्ध हितग्राही चिन्हित किए गए। राज्य सरकार ने इनमें से 40,501 का सत्यापन कर 19,180 के नाम हटाने और 16,275 को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

By Digital Desk  Edited By: Akash Sharma  Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 09:45:54 PM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 09:53:34 PM (IST)

                     PDS से हटाए गए 19 हजार अपात्र हितग्राही, छह लाख आय वालों में 15,000 नाम हटाए गए।

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में 1.77 लाख संदिग्ध नाम चिन्हित।
  2. 19,180 अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटे।
  3. जीएसटी चुकाने वालों में 1,276 नाम हुए 

नईदुनिया, भोपाल: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में केवल पात्र नागरिकों को ही खाद्यान्न मिले, इसके लिए भारत सरकार ने लाभार्थी सूची का शुद्धिकरण शुरू किया है। सॉफ्टवेयर की सहायता से मध्य प्रदेश के 1,77,165 हितग्राही संदिग्ध पाए गए, जिनका सत्यापन राज्य सरकार से कराने के निर्देश दिए गए थे।

प्रदेश सरकार ने अब तक 40,501 हितग्राहियों का सत्यापन किया। इनमें से गुण-दोष के आधार पर 19,180 के नाम सूची से हटाने और 16,275 को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। लगभग पांच हजार हितग्राहियों पर निर्णय बाकी 

भारत सरकार ने वार्षिक छह लाख रुपये से अधिक आय वाले, GST भुगतान करने वाले, कंपनी में संचालक, सौ वर्ष से अधिक आयु वाले और 18 वर्ष से कम आयु के हितग्राहियों की भी अलग-अलग सूची राज्य को भेजी थी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिलों के माध्यम से इन सभी की जांच कराई। छह लाख से अधिक आय वालों की श्रेणी में 4,931 को यथावत रखते हुए 15,000 के नाम हटाए गए। कंपनी में संचालक वाले 2,559 हितग्राही पात्र पाए गए, जबकि 1,200 को अपात्र घोषित किया गया। जीएसटी भुगतान करने वाले 1,276 हितग्राहियों के नाम सूची से हटे।

इसी तरह, सौ वर्ष से अधिक आयु वालों में 6,908 को पात्र माना गया, जबकि 2,800 के नाम हटाए गए। 18 वर्ष से कम आयु श्रेणी में 6,098 के नाम यथावत रखे गए और 2,800 हटाए गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, शेष हितग्राहियों का सत्यापन जारी है और जो भी पात्रता मानदंडों पर खरा नहीं उतरेगा, उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

 

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