वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ को नौकरी देगी मध्य प्रदेश सरकार, पिता का निलंबन भी होगा खत्म

Kranti Gaur: विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ को राज्य सरकार नौकरी देगी। वहीं, पुलिस विभाग से उनके पिता का निलंबन भी जल्दी समाप्त होगा। यह बात प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने की।

By Digital Desk   Edited By: Mohan Kumar  Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 09:39:39 PM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 09:39:39 PM (IST)

                         वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ को नौकरी देगी मध्य प्रदेश सरकार

HighLights

  1. वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ को नौकरी देगी मध्य प्रदेश सरकार
  2. खेल मंत्री सारंग ने दी जानकारी, बोले- पिता का निलंबन भी खत्म होगा
  3. शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मिलेंगी क्रांति, सम्मानित करेगी सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ को राज्य सरकार नौकरी देगी। वहीं, पुलिस विभाग से उनके पिता का निलंबन भी जल्दी समाप्त होगा। यह बात प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नईदुनिया/नवदुनिया कार्यालय में चर्चा के दौरान दी। क्रांति शुक्रवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मुलाकात करेंगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री उनको सम्मानित करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्वकप में तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी। इस बार भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर टीम को पहली बार चैंपियन बनाया है। खेल मंत्री सारंग ने कहा कि क्रांति गौड़ ने अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम की जीत में अहम योगदान दिया है। छतरपुर जिले के घुवारा कस्बे की रहने वाली इस लड़की ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा दिखाई है।

खेल मंत्री ने कहा कि कैबिनेट में क्रांति की शासकीय सेवा के लिए जल्दी ही प्रस्ताव लाया जाएगा। क्रांति के पिता मुन्नालाल सिंह पुलिस विभाग में निलंबित कर्मचारी है। जांच कराई जा रही है, जल्दी ही उनका निलंबन भी खत्म हो जाएगा।

आठवीं पास हैं, पर कैबिनेट चाहे तो सेकेंड क्लास अफसर भी बना दे

क्रांति गौड़ की सरकारी नौकरी के प्रोफाइल में उनकी शैक्षणिक योग्यता आड़े आ सकती है। वजह यह है कि वह केवल आठवीं कक्षा ही पास हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि सरकार चाहे तो उन्हें सेकेंड क्लास अधिकारी बना सकती है। पूर्व मुख्य सचिव शरदचंद्र बेहार ने बताया कि कैबिनेट को अर्हता को शिथिल कर नौकरी देने का विशेषाधिकार है, वह कर भी सकती है। लेकिन ऐसे मामले में कोई पूर्व उदाहरण जानकारी में नहीं है।


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