बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। - फोटो : अमर उजाला
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का 15 साल के शासन का अब अंत हो चुका है। इस बीच मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने भाजपा पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव आयोग को भी घेरा। इस बीच उन्होंने एक सवाल पर कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि हमें जनादेश से नहीं, बल्कि साजिश से हराया गया है।
ममता ने इस बयान में यह भी जोड़ा कि वे चुनाव नहीं हारी हैं, इसलिए लोकभवन जाने का सवाल ही नहीं है। ममता ने चुनौती देते हुए कहा कि वह चाहें तो सांविधानिक नियमों से कार्रवाई कर सकते हैं।
ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो क्या हो सकता है? संविधान में नई सरकार के गठन और चुनाव हारने वाले सीएम को हटाए जाने से जुड़े क्या नियम हैं? इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आइये जानते हैं...