MP में अब शराब दुकानों की मनमानी खत्म, दुकान पर QR कोड लगाना अनिवार्य, स्कैन करते ही खुलेगी असली रेट लिस्ट

प्रदेश की शराब दुकानों पर हो रही मनमानी वसूली और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए अब तकनीक और सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। ...और पढ़ें

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 09:42:32 PM (IST)Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 09:42:32 PM (IST)
MP में अब शराब दुकानों की मनमानी खत्म, दुकान पर QR कोड लगाना अनिवार्य, स्कैन करते ही खुलेगी असली रेट लिस्ट

शराब सिंडिकेट की मनमानी पर लगेगी लगाम।

HighLights

  1. एमपी में शराब दुकानों पर QR कोड अनिवार्य
  2. चस्पा न करने वाले लाइसेंसियों पर गिरेगी गाज
  3. शराब सिंडिकेट की मनमानी पर लगेगी लगाम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश की शराब दुकानों पर हो रही मनमानी वसूली और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए अब तकनीक और सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। आबकारी आयुक्त के संज्ञान में आया है कि कई जिलों में शराब की दुकानों पर न केवल अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा के चलते न्यूनतम विक्रय मूल्य एमएसपी से कम पर भी शराब बेची जा रही है।

क्यूआर कोड से रेट का सत्यापन

इस गंभीर अनियमितता को विभागीय निर्देशों की खुली अवहेलना मानते हुए आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने अब हर शराब दुकान पर 'क्यूआर कोड' चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी, जिससे वे मौके पर ही अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर ब्रांड की वास्तविक और कानूनी दरों का सत्यापन कर सकेंगे। अब हर शराब दुकान पर ई-आबकारी पोर्टल द्वारा जनरेटेड क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य है। इसे स्कैन करते ही उपभोक्ता के मोबाइल पर संबंधित जिले की रेट लिस्ट खुल जाएगी।

लाइसेंस निरस्तीकरण और कठोर दंडात्मक कार्रवाई

कोई दुकान संचालक यदि निर्धारित एमएसपी से कम या एमआरपी से ज्यादा पर बिक्री करता है, तो उसके विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता अब सीधे मौके पर ही रेट का मिलान कर सकेंगे। यह कदम उपभोक्ताओं को पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से जिला अधिकारियों को विशेष क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें दुकानों के प्रमुख हिस्सों पर लगाना होगा।

10 दिवसीय विशेष जांच अभियान की शुरुआत

कोई लाइसेंसी यदि इन नियमों की अनदेखी करता है या निर्धारित दरों से अलग बिक्री करता पाया जाता है, तो उसे भारी दंड का सामना करना पड़ेगा। इसी पारदर्शिता को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश भर में 28 अप्रैल से सात मई 2026 तक एक विशेष 10 दिवसीय जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 11 मई तक अनिवार्य रूप से तलब की गई है।


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